RTE में नियम के दायरे के बाहर प्रवेश मिला बालकों को,जाँच की माँग कमिटी की ओर से


मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का चयन नियम से अधिक दूरी से हुआ है पालको की शिकायत मिलने पर मुहम्मद शाहिद शरीफ़ चेयरमैन आर टी इ एक्शन कमेटी के ओर से आवेदनों की जाँच करने पर पाया गया एक नहीं चार चार आवेदन जिनकी दूरी तीन किलोमीटर से अधिक पाई गई और ऐसे विद्यार्थियों को लॉटरी का आदेश प्रशासन द्वारा दिया गया शहर की नामचीन स्कूल सदर स्थिति में सावनेर,लश्करी बाघ ,हीगना और चनकापूरा आदि का समावेश है

इसी प्रकार स्कूल से क़रीब घर होने पर भी अधिक दूरी वालों का प्रवेश शिक्षा के अधिकार में दिया गया इसके पूर्व भी विगत वर्ष प्रशासन को कमेटी की ओर से याद दिलाया गया था के नियम का उल्लंघन NIC द्वारा किया जा रहा है और ये मुफ़्त शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन है जहाँ बच्चे अपने अधिकार से वंचित होते हैं इसकी शिकायत राष्ट्रीय बालक आयोग से की जाएगी अधिनियम 2005 बाल हक़ अधिकार अंतर्गत ।




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